EPFO ने एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिया है — सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के PF खाते में कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखा जाएगा।
नियम के मुख्य प्रावधान:
• 58 वर्ष की आयु पर कुल PF राशि का 25% EPS पेंशन खाते में ट्रांसफर होगा।
• शेष 75% एकमुश्त निकाला जा सकता है।
• पेंशन फंड से मासिक पेंशन सुनिश्चित होगी।
• यह नियम स्वैच्छिक है — कर्मचारी पूरी राशि भी निकाल सकते हैं।
यह बदलाव EPFO सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। सरकार चाहती है कि PF केवल बचत नहीं, बल्कि रिटायरमेंट फंड के रूप में काम करे।