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क्या 5 साल से पहले पीएफ एडवांस निकालने पर TDS कटता है? यदि हाँ, तो इससे कैसे बचें या कटे हुए TDS का रिफंड कैसे प्राप्त करें?

हाँ, यदि आप 5 साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना पीएफ एडवांस निकालते हैं और राशि ₹50,000 से अधिक है, तो उस पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लागू होता है। इससे बचने के लिए फॉर्म 15G/15H जमा कर सकते हैं यदि आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है। यदि टीडीएस कट जाता है, तो आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

Posted by Dhiraj Shukla | 18 Jul 2025, 05:24 AM

Replies

Dhiraj Shukla

Kya refund turant waapas aa jata hai?

2
com boy

nahi aata

2
Dhiraj Shukla

Aayega bhi kaise?

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