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क्या नॉमिनी के लिए आधार नंबर अनिवार्य है? यदि नॉमिनी के पास आधार नहीं है तो क्या करें?

हाँ, ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन के लिए नॉमिनी का आधार नंबर अनिवार्य है। यदि आपके नॉमिनी के पास आधार नहीं है, तो उन्हें पहले आधार बनवाना होगा। आधार के बिना ऑनलाइन नॉमिनी जोड़ना संभव नहीं होगा।

Posted by Dhiraj Shukla | 18 Jul 2025, 12:18 PM

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dost pf

नहीं, नॉमिनी के लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है। यदि नॉमिनी के पास आधार नहीं है, तो वह किसी भी अन्य मान्य पहचान प्रमाण जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि का उपयोग कर सकता है.
यदि नॉमिनी के पास आधार नहीं है, तो:
1. अन्य पहचान प्रमाण का उपयोग करें:
नॉमिनी किसी भी अन्य मान्य पहचान प्रमाण का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित कर सकता है.
2. कानूनी वारिस:
यदि नॉमिनी के पास कोई पहचान प्रमाण नहीं है, तो कानूनी वारिसों को संपत्ति हस्तांतरित की जा सकती है, लेकिन इसके लिए कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता हो सकती है.
3. संबंधित संस्थान से संपर्क करें:
यदि आपको कोई समस्या आ रही है, तो संबंधित संस्थान (जैसे बैंक, बीमा कंपनी, आदि) से संपर्क करें और उनसे मार्गदर्शन लें.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नॉमिनी का मुख्य उद्देश्य संपत्ति का हस्तांतरण है, और इसके लिए आधार नंबर अनिवार्य नहीं है.

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