🏠 Home
Login
AllPF WithdrawalPF AdvancePF KYCPF ExitPF TransferPF NomineePF Pension

पीएफ एडवांस के लिए आवेदन करते समय कौन सा फॉर्म (जैसे फॉर्म 19, 10C, 31) भरना चाहिए? क्या गलत फॉर्म भरने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है?

पीएफ से पैसे निकालने के विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। पीएफ एडवांस के लिए आमतौर पर फॉर्म 31 का उपयोग किया जाता है। यदि आप गलत फॉर्म भरते हैं (जैसे फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 या पेंशन निकासी के लिए फॉर्म 10C), तो आपका क्लेम निश्चित रूप से खारिज हो जाएगा। सही फॉर्म का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है।

Posted by Dhiraj Shukla | 18 Jul 2025, 08:50 AM

Replies

dost pf

पीएफ एडवांस (आंशिक निकासी) के लिए फॉर्म 31 भरना होता है। फॉर्म 19 का उपयोग अंतिम निपटान के लिए और फॉर्म 10C का उपयोग पेंशन निकासी के लिए किया जाता है। गलत फॉर्म भरने से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
विस्तार में:
फॉर्म 31:
यह फॉर्म पीएफ से आंशिक निकासी (एडवांस) के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने पीएफ खाते से कुछ राशि निकालना चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म 19:
यह फॉर्म पीएफ खाते के अंतिम निपटान (पूर्ण निकासी) के लिए उपयोग किया जाता है। यह फॉर्म आमतौर पर सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने के बाद भरा जाता है।
फॉर्म 10C:
यह फॉर्म पेंशन फंड से निकासी के लिए उपयोग किया जाता है।
गलत फॉर्म:
यदि आप गलत फॉर्म भरते हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि यह EPFO के नियमों का उल्लंघन होगा।
उदाहरण:
यदि आप घर खरीदने के लिए पीएफ से एडवांस निकालना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 31 भरना होगा, न कि फॉर्म 19 या 10C
यदि आप अपनी नौकरी छोड़ने के बाद अपने पूरे पीएफ फंड को निकालना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 19 भरना होगा।
यदि आप अपनी पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10C भरना होगा।
इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार सही फॉर्म चुनें और उसे सही तरीके से भरें। यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप EPFO की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें।

0

➕ Add Your Reply